किसान पंजीकरण (UP Farmer Registry) - उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान पंजीकरण (Farmer Registry) कराना अनिवार्य कर दिया है। यह पंजीकरण किसानों की पहचान और जमीन के विवरण को सत्यापित करने के लिए है। जो किसान पंजीकरण नहीं कराते हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जा सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जमीन के कागजात, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन: 1800-180-1551।

किसान पंजीकरण क्यों जरूरी है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए Farmer Registry करना अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, उन सभी को Farmer Registry कराना जरूरी है। अगर कोई किसान Farmer Registry नहीं कराता है, तो उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा।

Farmer Registry कैसे करें?

Farmer Registry करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: Farmer Registry UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. नया यूजर अकाउंट बनाएं: "Create New User Account" पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर डालें।
  3. OTP सत्यापन: आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करें और उसे डालकर "Verify" बटन पर क्लिक करें।
  4. पासवर्ड सेट करें: नया पासवर्ड बनाएं और "Create My Account" पर क्लिक करें।
  5. लॉगिन करें: होम पेज पर वापस जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  6. किसान की जानकारी भरें: जाति, पिता का नाम, पता आदि जानकारी भरें और "Fetch Land Details" पर क्लिक करें।
  7. जमीन का विवरण सत्यापित करें: जिला, तहसील, गाँव चुनें और सर्वे नंबर डालें। जमीन का विवरण सत्यापित करें और "Verify All Land" पर क्लिक करें।
  8. सबमिट करें: "Agriculture" चुनें और "Save" बटन पर क्लिक करें। सभी जानकारी सबमिट हो जाएगी और विभाग द्वारा सत्यापित की जाएगी।

Farmer Registry के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)

Farmer Registry की फीस

अगर किसान खुद से Farmer Registry करता है, तो कोई फीस नहीं है। जन सेवा केंद्र (CSC) पर Farmer Registry कराने के लिए नाममात्र फीस लग सकती है।

Farmer Registry में समस्या आने पर क्या करें?

अगर Farmer Registry करते समय कोई समस्या आती है, तो कुछ दिन इंतजार करें। तकनीकी समस्याएं जल्द ही ठीक की जाएंगी। हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551 (किसान हेल्पलाइन)

किसानों के लिए सलाह

किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। Farmer Registry का काम तेजी से चल रहा है। गाँव-गाँव में निशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर भी Farmer Registry करा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. Farmer Registry करने के बाद कितने दिन में सत्यापन होता है?

अभी इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। सत्यापन कुछ दिनों में हो जाएगा।

2. क्या Farmer Registry के लिए कोई फीस है?

नहीं, अगर किसान खुद से पंजीकरण करता है, तो कोई फीस नहीं है।

3. Farmer Registry के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक खाता विवरण और आधार से लिंक मोबाइल नंबर।

संपर्क करें

अगर आपको Farmer Registry से संबंधित कोई सहायता चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें:

किसान हेल्पलाइन: 1800-180-1551

ईमेल: support@farmerregistry.up.gov.in

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यह पेज उत्तर प्रदेश सरकार के किसान पंजीकरण (Farmer Registry) के लिए जानकारी प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।